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हॉलमार्किंग नियमों में बदलाव, अब आईडी की जगह पर दिखेगा लाइसेंस नंबर

Hallmarking नियमों में नए बदलाव के बाद अब BIS Care में अब 6 अंकों वाला HUID नंबर डालने पर ज्वैलर का लाइसेंस नंबर, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, गहने का प्रकार, हॉलमार्किंग की तारीख और सोने की शुद्धता नजर आएगी. यानी ज्वैलर के नाम के अलावा आपको आभूषण से संबंधित अन्य सभी डिटेल मिल जाएगी.

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सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव
सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव

सोने के आभूषणों (Gold Jewellery) की हॉलमार्किंग को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने बड़ा बदलाव किया है. ज्वैलर्स एशोसिएशन द्वारा लगातार की गई मांग के मद्देनजर बीआईएस ने ये फैसला किया है. इसके तहत अब BIS Care App में 6 अंकों वाला हॉलमार्किंग आईडी नंबर डालने पर Hallmarking करने वाले ज्वेलर का नाम दिखाई नहीं देगा, बल्कि इसकी जगह अब उसका लाइसेंस नंबर नजर आएगा. 

एक अप्रैल से लागू की गई है हॉलमार्किंग
भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से ज्वैलर्स एशोसिएशंस की ओर से लगातार की जा रही बदलाव की मांगों को लेकर यह फैसला लिया गया है. दरअसल, बीते 1 अप्रैल 2023 से देश के 288 जिलों में सोने के आभूषणों पर 6 अंकों वाली हॉलमार्किंग लागू की गई है. Hallmark Unique Identification (HUID) डालने के बाद बीआईएस केयर एप में आईडी नंबर डालकर उस आभूषण और ज्वैलर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी. 

ज्वैलर्स को हो रही थीं ये परेशानी
इस नियम के लागू होने के बाद से ज्वैलर्स को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. दरअसल, ज्वैलर्स एशोसिएशंस का कहना था कि छोटे और रिटेल ज्वेलर्स के यहां से जब कोई ग्राहक गहने खरीदता है, तो उस आभूषण पर उसका नाम हॉलमार्किंग में दिखाई नहीं देता है. इससे ग्राहकों में विश्वास का संकट पैदा हो रहा है. ऐसे में ग्राहकों का रुख छोटे ज्वैलरों के बजाय सीधे बड़े विक्रेताओं की ओर ज्यादा हो रहा है. 

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छोटे-रिटेल कारोबारियों के बिजनेस पर असर
ग्राहक जब सोने के आभूषणों की खरीद के लिए सीधे होलसेलर या बड़े मैन्युफैक्चरर तक पहुंचते हैं, तो फिर इसके चलते छोटे और रिटेल ज्वैलर्स का बिजनेस बुरी तरह प्रभावित होता है. इसकी वजह ये है कि कई छोटे और रिटेल ज्वैलर्स अपनी दुकान के लिए सामान बड़े निर्माताओं से खरीदते हैं और उनके द्वारा खरीदे गए इन आभूषणों पर उन निर्माताओं का नाम ही दिखाई देता है. ऐसे में अगर छोटे कारोबारी गहने बेचते हैं, तो उनका नाम नजर नहीं आता. बीते महीने इसे लेकर ज्वैलर्स एशोसिएशंस ने Ministry Of Consumer Affairs के सचिव के साथ मीटिंग करके अपनी समस्या को सामने रखा था. 

बीआईएस केयर पर अब ये डिटेल मिलेगी
इसके बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर एप से ज्वैलर्स का नाम हटाने का फैसला किया है. नए बदलाव के बाद अब BIS Care में अब 6 अंकों वाला HUID नंबर डालने पर ज्वैलर का लाइसेंस नंबर, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, गहने का प्रकार, हॉलमार्किंग की तारीख और सोने की शुद्धता नजर आएगी. यानी ज्वैलर के नाम के अलावा आपको आभूषण से संबंधित अन्य सभी डिटेल मिल जाएगी. 

 

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