scorecardresearch
 

10 घंटे की शिफ्ट, हफ्ते में कुल इतने घंटे करना होगा काम... इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला

Telangana Govt ने देश में हर सप्ताह काम के घंटों को लेकर जारी बहस के बीच कॉमर्शियल इकाइयों में हर रोज 10 घंटे काम और 48 घंटे के Work Week के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Advertisement
X
तेलंगाना सरकार ने सप्ताह में काम के घंटों को लेकर लिया बड़ा फैसला
तेलंगाना सरकार ने सप्ताह में काम के घंटों को लेकर लिया बड़ा फैसला

देश में सप्ताह में काम के घंटों (Work Hours In Week) को लेकर जारी बहस के बीच तेलंगाना सरकार (Telangana Govt) ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कॉमर्शियल इकाइयों (उद्योगों और कारखानों) के लिए हर रोज 10 घंटे तक काम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पूरे सप्ताह में काम के घंटों की लिमिट भी सेट कर दी है, जो कि 48 घंटों की है. सरकार की ओर से इस संबंध में 5 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया है. हालांकि, दुकानों और मॉल्स को इससे अलग रखा गया है. 

ज्यादा काम किया तो मिलेगा Over Time
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना सरकार ने सप्ताह में काम के घंटों (Telangana Work Week Hours) को लेकर ये बड़ा आदेश जारी किया है. श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग द्वारा 5 जुलाई को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, यह बदलाव तेलंगाना दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 20) के तहत किया गया है. सरकारी आदेश के अनुसार में ये साफ किया गया है कि कॉमर्शियल इकाइयों में प्रतिदिन काम के घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए और साप्ताहिक काम के घंटों की लिमिट 48 घंटे से ज्यादा न हो. इन लिमिट के साथ ही सरकारी आदेश में बताया गया कि इससे अधिक काम करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम (Over Time) भी दिया जाएगा. 

Advertisement

आधे घंटे का ब्रेक, 8 जुलाई से आदेश लागू! 
एक ओर जहां तेलंगाना सरकार की ओर से तय की गई नई लिमिट के मुताबिक, 10 घंटे से ज्यादा काम होता है, तो कर्मचारियों को ओवरटाइम मिलेगा, लेकिन यहां पर ये भी साफ किया गया है कि Over Time के बावजूद 12 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं हो सकती है. इसके अलावा रोजाना 6 घंटे से ज्यादा कामकाज के बीच में कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक देना भी जरूरी है. Telangana Govt यह आदेश 8 जुलाई को तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से प्रभावी हो जाएगा. 

नियम न मानना पड़ेगा भारी 
सरकार के मुताबिक, सप्ताह में काम के घंटों को लेकर बनाया गया ये कानून राज्य में कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है. इसके तहत कॉमर्शियल इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों को ओवरटाइम वेतन पर सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी भी तिमाही में 144 घंटे से अधिक काम नहीं करना होगा. सरकार ने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इन इन शर्तों को न मानने पर का उल्लंघन करने पर संबंधित कंपनी को दी गई छूट रद्द कर दी जाएगी. 

Advertisement

वर्कलाइफ बैलेंस को बहस के बीच फैसला
गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने हफ्ते में काम के घंटों को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी ऐसे समय में दी है, जबकि देश में वर्क लाइफ बैलेंस (Work Life Balance) को लेकर बहस का सिलसिला लंबे समय से जारी है. बीते साल जहां इंफोसिस के चेयरमैन एन आर नारायण मूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे काम की सलाह देकर इस मुद्दे को गर्मा दिया था, तो वहीं इसके बाद L&T चेयरमैन एस एन सुब्रह्मण्यन ने तो दो कदम और आगे बढ़कर 90 घंटे के वर्क वीक (90 Hours Work Week) की सलाह दे डाली थी, जिसपर उनकी कड़ी आलोचना हुई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement