दिसंबर से नया नियम
अगर डिजिटल तरीके से पैसों की लेनदेन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, रिजर्व बैंक के आदेशानुसार 1 दिसंबर 2020 से बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर एक नया नियम लागू होने वाला है.
क्या है नियम
नए नियम के तहत रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगी. यानी ग्राहक RTGS के जरिए सालभर में कभी भी, किसी भी वक्त पैसों का लेनदेन कर सकेंगे.
आरबीआई ने कही थी ये बात
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने अक्टूबर के मौद्रिक समीक्षा बैठक में इस फैसले का ऐलान किया था. आरबीआई ने बताया था कि नया नियम दिसंबर में लागू किया जाएगा.
अभी क्या है स्थिति
वर्तमान में RTGS सिस्टम हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है. वहीं, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा हर रविवार को इस सुविधा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
कितने काम की है RTGS सर्विस
RTGS के जरिए तुरंत बड़ा फंड ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके जरिए एक बार में 2 लाख रुपये से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता है. वहीं अधिकतम रकम के लिए अलग-अलग बैंकों की लिमिट भी अलग है. इसे ऑनलाइन और बैंक ब्रांच दोनों माध्यमों से इस्तेमाल किया जा सकता है.