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GST में फंसा पैसा लौटाने को 'रिफंड फोर्टनाइट' शुरू, ऐसे करें अप्लाई

अगर आप  एक एक्सपोर्टर हैं और आपका रिफंड जीएसटी में फंसा हुआ है, तो आपके लिए सरकार ने एक 'रिफंड फोर्टनाइट' शुरू किया है. केंद्र सरकार ने 15 मार्च से 19 मार्च के बीच  इसका आयोजन किया है.

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जीएसटी
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अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं और आपका रिफंड जीएसटी में फंसा हुआ है, तो आपके लिए सरकार ने एक 'रिफंड फोर्टनाइट' शुरू किया है. केंद्र सरकार ने 15 मार्च से 19 मार्च के बीच इसका आयोजन किया है.

के लागू होने के बाद कारोबारियों को रिफंड को लेकर काफी ज्यादा मुश्क‍िलें झेलनी पड़ रही हैं. जीएसटी में फंसे कारोबरियों के 6500 करोड़ रुपये बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं. पिछले 9 महीनों में अटके इस रिफंड से कारोबारियों के लिए कारोबार करना मुश्क‍िल हो रहा है. कारोबारियों को हो रही मुश्क‍िल और उनके विरोध को देखते हुए 'रिफंड फोर्टनाइट' शुरू किया गया है.

सरकार का दावा है कि सभी 29 मार्च तक निपटा दिए जाएंगे.  सरकार ने बताया कि जितने भी रिफंड के मामले अटके पड़े हैं. इन सभी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स सुलझाएगा और रिफंड जल्द से जल्द दिए जाने की कोश‍िश की जाएगी.

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इस आयोजन के तहत सरकार उन निर्यातकों को रिफंड लेने में मदद करेगी, जिनकी भी एनवॉइस श‍िप‍िंग बिल, जीएसटीआर-1 और टेबल 6 ए से मैच नहीं करता. इन मामलों में गलतियां कम हो इसके लिए एक विशेष प्रक्र‍िया भी शुरू की गई है. जो रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट पर कस्टम अथॉरिटी के पास पहुंचना होगा.

जीएसटीएन पोर्टल पर अब तक फाइल किए गए रिटर्न के हिसाब से 6500 करोड़ से ज्यादा का रिफंड फंसा हुआ है. यह आंकड़ा जुलाई से अक्टूबर के बीच का है. सरकार के मुताबिक आईजीएसटी रिफंड शिपिंग बिल के मुताबिक 6500 करोड़ रुपये और इनपुट क्रेडिट की रकम तकरीबन 30 करोड़ रुपये है.

ITC क्लेम करने के लिए निर्यातकों को जीएसटी पोर्टल पर आरएफडी-01ए फॉर्म भरना होगा. इसके बाद इसका प्र‍िंट निकालकर सबंध‍ित क्षेत्र के कर अध‍िकारी के पास पहुंचना होगा. वहां निर्यातकों को सभी जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे. ध्यान रख‍िये कि आपको जीएसटी आरएफडी-01ए फॉर्म का प्रिंट निकालकर जमा करवाना जरूरी है.

कारोबारियों की मदद की खातिर सरकार ने एक रिफंड सेल बनाया है. यह सभी एक्सपोर्टर्स की रिफंड से जुड़ी समस्याओं का निदान करेगा. निर्यातक अपने शिपिंग बिल का स्टेटस https://www.icegate.gov.in/ पर लॉग इन कर के चेक कर सकते है.

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