कोरोना वायरस से लॉकडाउन के बीच आयकर विभाग ने आम टैक्सपेयर्स और बिजनेसमैन को बड़ी राहत दी है. दरअसल, देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे देशवासियों और कारोबारियों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग से तुरंत 5 लाख रुपये तक के टैक्स रिफंड को जारी करने का आदेश दिया है.
कोरोना संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय का फैसला
सरकार के इस फैसले से 14 लाख टैक्सपेयर्स को फायदा होगा, उन्हें तुरंत रिफंड मिलने से नकदी की दिक्कत नहीं होगी. दरअसल नियम के तरह रिफंड में 2 महीने तक का वक्त लग जाता है. क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद आयकर विभाग ई-वेरिफिकेशन करता है, और फिर रिफंड का प्रोसेस शुरू किया जाता है. हालांकि कुछ लोगों को 15 दिनों में भी रिफंड मिल जाता है.
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— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) April 8, 2020
आयकर रिफंड का स्टेटस इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल और एनएसडीएल की वेबसाइट पर देखा जा सकता है. करदाताओं को वहां अपना पैन नंबर और असेसमेंट इयर दर्ज करना होगा.
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जीएसटी और कस्टम रिफंड के भी आदेश
इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने जीएसटी और कस्टम के टैक्स रिफंड भी जारी करने का आदेश दिया है. इससे 1 लाख बिजनेसमैन और MSME को राहत मिलेगी. सरकार कुल 18 हजार करोड़ रुपये का रिफंड जारी करेगी.
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