ई-कॉमर्स कंपनियों ने अगर किसी सामान के बारे में अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी नहीं दी कि वह किस देश से आया है (country of origin) तो उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है. यही नहीं, सामान के निर्माता, मार्केटिंग कंपनी से जुड़े लोग भी इसी तरह के सजा के भागीदार होंगे.
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सरकार ने दिया है आदेश
गौरतलब है कि सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने उत्पादों पर यह उल्लेख करें कि उसका 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' क्या है ताकि ग्राहकों को यह चुनने में मदद मिले कि वह देसी सामान का उपभोग करे या आयातित सामान का.
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इस तरह से होगी सजा
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार, उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि यदि कोई मैन्युफैक्चरर या मार्केटिंग कंपनी इस आदेश का पालन करने में नाकाम रहती है तो उन पर पहली बार 25 हजार रुपये, दूसरी बार 50 हजार रुपये और उससे ज्यादा बार गलती करने पर 1 लाख रुपये जुर्माना या जिम्मेदार व्यक्ति को एक साल की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. यह सजा दुकानों पर सामान बेचने के मामले में तो लागू होगी ही, ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू होगी. ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ही सामान के ओरिजिन की जानकारी देनी होगी. लीना नंदन ने कहा कि ई-कॉमर्स फर्म अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं देतीं तो उन पर भी यह सजा लागू होगी.