सरकार 20 अप्रैल से देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील देने जा रही है. पीएम मोदी ने मंगलवार के अपने संबोधन में इसका ऐलान भी किया था. कृषि, मत्स्यपालन, इंडस्ट्री के कई कामकाज को शुरू करने की इजाजत होगी. यह उसी इलाके में होगा जहां कोरोना पर अंकुश है और लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हों.
गृह मंत्रालय ने बुधवार को इसके बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश में कहा गया है, इन गतिविधियों में ढील देने के साथ ही राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दफ्तरों और व्यावसायिक केंद्रों में सोशल डिस्टेसिंग का सख्ती से पालन हो. साथ ही उन इलाकों में यह कारोबार चालू नहीं होंगे, जिन्हें कोरोना संक्रमण वाला या हॉटस्पॉट घोषित किया गया है.
कोरोना पर फुल कवरेज के लिए यहां क्लिक करें
कृषि कारोबार में होगी इस तरह की छूट
गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक कृषि से जुड़े सभी तरह के कारोबार को पूरी तरह खोलने की इजाजत होगी. कृषि मंडियों में भी व्यापार शुरू किया जाएगा. किसान खेतों में जाकर कटाई जैसे काम कर सकेंगे, कृषि पैदावार की खरीद और एमएसपी से जुड़ी एजेंसियां अपना काम कर सकेंगी, कृषि उत्पादन मंडियों में कामकाज होगा. इसी तरह खाद, कीटनाशक, कृषि मशीनरी एवं उनके पार्ट आदि की बिक्री चालू हो जाएगी.
मछली पालन का कारोबार चलेगा
गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक मछली पालन, उसकी पैकेजिंग एवं वितरण, बिक्री, कोल्ड स्टोरेज से जुड़े समूचे कारोबार को इन इलाकों में चालू किया जा सकेगा.
कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें...
इसी तरह चाय, कॉफी, रबर आदि के प्लांटेशन का काम भी शुरू किया जा सकेगा. दूध का संग्रहण और वितरण, प्रोसेसिंग कार्य भी जारी रहेगा.
पॉल्ट्री कारोबार भी शुरू होगा
इसी तरह मुर्गी पालन, पशुपालन, गौशालाएं और इन पशुओं की चारा बिक्री—खरीद के कारोबार को भी शुरू किया जाएगा. गौरतलब है कि 25 मार्च से देश भर में जारी लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के काम—धंधे बंद हैं. इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है. अब यह लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. सरकार ने इसी वजह से कुछ कारोबार में ढील देने का निर्णय लिया है.