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ई रिटर्न: जल्‍द दिलाएगा आईटीआरवी फॉर्म जमा कराने से सीबीडीटी छुटकारा

लाखों ऑनलाइन आयकरदाताओं के लिए खुशखबरी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऑनलाइन आयकरदाताओं को अपने बेंगलुरु के प्रोसेसिंग सेंटर पर अनिवार्य रूप से कागजी प्रिंट सत्यापन के लिए भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रहा है.

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आयकर भवन
आयकर भवन

लाखों ऑनलाइन आयकरदाताओं के लिए खुशखबरी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऑनलाइन आयकरदाताओं को अपने बेंगलुरु के प्रोसेसिंग सेंटर पर अनिवार्य रूप से कागजी प्रिंट सत्यापन के लिए भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रहा है.

सीबीडीटी को ऐसी जानकारी मिली है कि लोगों द्वारा ई रिटर्न जमा कराने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) को भेजे गए लाखों कागजी दस्तावेज आईटीआरवी वास्तव में वहां नहीं पहुंच पाए हैं. उपभोक्ताओं के अनुकूल कदम के तहत सीबीडीटी आईटीआरवी भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रहा है. सीबीडीटी फिलहाल आयकर कानून में संशोधन लाने के लिए अधिसूचना लाने की सोच रहा है, इससे आयकरदाताओं को बेंगलुरु कार्यालय डाक के जरिए आईटीआरवी भेजने की जरूरत नहीं होगी.

वित्‍त मंत्रालय और सीबीडीटी द्वारा जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है, उसके तहत करदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर हासिल करने की भी जरूरत नहीं होगी, क्‍योंकि विभाग का मानना है कि उसके पास ऐसी प्रौद्योगिकी है, जिससे वह जाली रिटर्न या कम कर दिखाई गई आय का पता लगा सकता है.

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