राजस्थान सरकार ने अपने यहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana) के नाम हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) की शुरुआत की है. बढ़ते इलाज के खर्चों को देखते हुए सरकार ने गरीबों के लिए ये योजना चलाई है.
गहलोत सरकार का कहना है कि इस योजना का केवल एक उद्देश्य है, स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना. सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 1 करोड़ 35 लाख परिवार जुड़ चुके हैं. यही नहीं, इस योजना के तहत अब तक 15 लाख लोगों का कैशलेस इलाज भी हो चुका है.
अब 25 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज
बता दें, राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साल 2021 में लागू की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस/निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता था. उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया था. इसके बाद अब 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.
यही नहीं, अब तो हर चिरंजीवी परिवार को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है. सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत लाभार्थी ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज करवा सकते हैं.
कैसे करें अप्लाई?
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं. इसके तहत महंगी दवाइयां भी फ्री में मिल जाती हैं. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख की राशि का प्रावधान एक पॉलिसी वर्ष के लिए किया जाता है. उसके बाद दोबारा नया साल शुरू होने पर यह वापस शून्य होकर 25 लाख हो जाती है.
दरअसल, राजस्थान सरकार की ओर से दी जाने वाली ये सुविधा एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है. Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana का लाभ लेने के लिए आप खुद ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है.
इस योजना के तहत मेडिकल टेस्ट कवरेज और फ्री इलाज की सुविधा सरकार की ओर से दी जाती है. राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलता है. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है. अगर आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जन आधार नामांकन करवाना होगा. इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ है.
इस योजना में पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी.
1. जन आधार कार्ड अथवा जन आधार के पंजीकरण रसीद का नंबर.
2. आधार कार्ड.
3. मोबाइल नंबर.
4. परिवार के सभी सदस्यों का नाम और उम्र.