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उद्योगपति सज्जन जिंदल पर दुष्‍कर्म का आरोप, बॉम्बे HC के आदेश के बाद FIR दर्ज

कारोबारी सज्जन जिंदल (Sajjan Jindal) के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 13 दिसंबर को FIR दर्ज किया है. कारोबारी पर आरोप है कि उसने 30 साल की महिला के साथ दुष्‍कर्म किया.

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सज्‍जन जिंदल पर दुष्‍कर्म का आरोप
सज्‍जन जिंदल पर दुष्‍कर्म का आरोप

उद्योगपति सज्जन जिंदल पर महिला से दुष्कर्म के आरोप में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की है. 13 दिसंबर को मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) इलाके के पुलिस स्टेशन में यह FIR दर्ज की गई. 

सज्‍जन जिंदल पर 30 साल की महिला ने दुष्‍कर्म का आरोप लगाया था. मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ IPC 376 (दुष्‍कर्म), IPC 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और IPC 503 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया है. FIR के मुताबिक यह घटना कथित तौर पर जनवरी 2022 में कारोबारी के ऑफिस में हुई थी. 

महिला ने FIR में दावा किया है कि वह शाम करीब 7 बजे वहां गई, जिसके बाद कारोबारी ने उसके साथ दुष्‍कर्म किया. महिला ने कहा कि टेक्‍स्ट मैसेज के जरिए बातचीत में कारोबारी ने शादीशुदा होने के बावजूद आपत्तिजनक मैसेज किए. 

कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई FIR 
महिला ने आगे कहा कि फरवरी में मुंबई पुलिस के पास FIR दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर पर गौर नहीं किया, जिस कारण उसे मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटना पड़ा. महिला के हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद कोर्ट ने बीकेसी पुलिस को एफआईआर करने का आदेश दिया.

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