scorecardresearch
 

GST रिफॉर्म से सरकार को ₹40,000 Cr का घाटा... पर जनता को होंगे ये फायदे, दशहरा तक लागू होंगी नई दरें!

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. इससे पहले 2 सितंबर को जीएसटी सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों की बैठक होगी. एक जीएसटी अधिकारी ने आजतक से बातचीत में कहा कि अगर सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो गईं, तो दशहरा के आसपास इसे लागू किया जा सकता है.

Advertisement
X
नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से सरकार को 40000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान है. (File Photo: PTI)
नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से सरकार को 40000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान है. (File Photo: PTI)

केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर (GST) में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, जिससे करीब 40,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, जीएसटी की नई संरचना से केंद्र और राज्य सरकारों की आय पर असर पड़ेगा. जीएसटी सचिवालय के अधिकारियों की फिटमेंट कमेटी ने इस नुकसान का मसौदा तैयार किया है.

नई जीएसटी व्यवस्था में कर प्रणाली को सरल करने के लिए दो दरें, 5% और 18%, लागू करने का प्रस्ताव है. साथ ही, सिगरेट और तंबाकू जैसे 'सिन गुड्स' पर 40% जीएसटी लगेगा. इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जीएसटी और टीडीएस कलेक्शन में केंद्र को लगभग 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि हाल ही में इस तरह की गतिविधियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है और इस संबंध में कानून भी बन चुका है. 

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट?

अधिकांश सेवाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आम लोगों को राहत देने के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने का प्रस्ताव है. सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा जीएसटी प्रणाली में बदलाव से राजस्व का यह नुकसान अस्थायी होगा और उपभोक्ता खर्च बढ़ने से इसकी भरपाई हो जाएगी. इस साल की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले वेतनभोगी लोगों के लिए आयकर में छूट का प्रावधान भी किया था ताकि खपत को बढ़ावा मिले.

Advertisement

यह भी पढ़ें: GST Rate Cut: Car खरीदने की सोच रहे हैं? 1.4 लाख रुपये तक घट सकती है कीमत, EMI भी होगी कम!

दशहरा के आसपास लागू हो सकते हैं नए GST रेट

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. इससे पहले 2 सितंबर को जीएसटी सेक्रेटेरिएट के अधिकारियों की बैठक होगी. पहले यह बैठक सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में होने वाली थी, लेकिन राज्य सरकारों से सलाह के बाद इसे पहले कर दिया गया. सरकार नए जीएसटी रेट दशहरा (2 अक्टूबर) तक लागू कर देना चाहती है. एक जीएसटी अधिकारी ने आजतक से कहा, 'अगर सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो गईं, तो दशहरा के आसपास इसे लागू किया जा सकता है.'

यह भी पढ़ें: GoM ने दी मंजूरी... GST में खत्‍म होंगे 12% और 28% वाले स्‍लैब, आम आदमी को मिलेगी राहत!

अब GST में होंगे 5%, 18% और 40% के तीन स्लैब 

बता दें कि 20 और 21 अगस्त को दिल्ली में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की बैठक में 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने 5% और 18% जीएसटी स्लैब को स्वीकार किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था, 'सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा. यह सरकार की तरफ से देशवासियों के लिए दिवाली का तोहफा होगा.'  

Advertisement

(रिपोर्ट: करिश्मा आसूदानी)

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement