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आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को दिए 89 हजार करोड़, जल्द रिफंड के लिए करें ये काम

आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक 24 लाख से अधिक करदाताओं को करीब 89 हजार करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है.

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टैक्सपेयर्स को राहत
टैक्सपेयर्स को राहत
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 24 लाख से अधिक करदाताओं को रिफंड
  • 88,652 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

कोरोना संकट काल में टैक्सपेयर्स को रिफंड मिलने में तेजी आई है. आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अभी तक 24 लाख से अधिक करदाताओं को करीब 89 हजार करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है.

क्या कहते हैं आंकड़े

चालू वित्त वर्ष में अभी तक 24 लाख से अधिक करदाताओं को 88,652 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड जारी किए गए हैं. इसमें 23.05 लाख करदाताओं को जारी किया गया 28,180 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) और 1.58 लाख से अधिक करदाताओं को जारी किया गया 60,472 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट कर शामिल है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) व्यक्तिगत आयकर और कॉरपोरेट कर व्यवस्था का संचालन करता है.

आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है. पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 थी, जो अब बढ़कर 30 नवंबर 2020 हो गई है. हालांकि, जिन लोगों को रिफंड का इंतजार है, उन्हें क्लेम करने पर तुरंत पैसे मिल जाएंगे.

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ये पढ़ें— कोरोना काल में तेजी से मिला टैक्स रिफंड, सरकार ने जारी किए 62 हजार करोड़

अगर आपको जल्द रिफंड चाहिए तो बैंक खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें. इससे रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए मिल जाएगा. हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो. आप ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा सकते हैं.

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