वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट 2025-26 पेश किया और इसमें 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करने के साथ ही तमाम सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान किए. इसे लेकर एक इंटरव्यू में फाइनेंस मिनिस्टर ने Budget 2025 को 'जनता के लिए, जनता का बजट' करार दिया. इस दौरान उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बात दोहराई. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बजट में टैक्स छूट के विचार को पीएम मोदी (PM Narendra Modi) का समर्थन था, लेकिन नौकरशाहों को समझाने में समय लगा.
वित्त मंत्री ने अब्राहम लिंकन की बात दोहराई
पीटीआई के मुताबिक, संसद में बजट पेश करने के बाद रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) को उद्धृत करते हुए Union Budget 2025 को 'जनता द्वारा, जनका के लिए, जनता का' बताया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) टैक्स में छूट के विचार को लेकर पूरी तरह से समर्थन में थे और काफी विचार-विमर्श के बाद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करके मिडिल क्लास को ये छूट दी गई है. हालांकि, इसे नौकरशाहों को समझाने में हमें समय जरूर लगा.
'हमने मिडिल क्लास की आवाज सुनी...'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2025 को जनता का बजट करार देते हुए कहा कि हमने मिडिल क्लास की आवाज सुनी है. अब तक जो ईमानदार करदाता (Taxpayers) होने के बावजूद अपनी आकांक्षाओं को पूरा न किए जाने की शिकायत कर रहे थे, उनकी डिमांड पूरी हुई है. गौरतलब है कि बजट पेश होने से पहले एक्सपर्ट्स 7 लाख की लिमिट को 10 लाख करने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन सरकार ने उम्मीद से बढ़कर ऐलान किया है.
बजट में किए गए हैं ये बड़े ऐलान
बता दें कि Modi 3.0 की इस पूर्ण बजट के पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये ऐतिहासिक बजट होने वाला है. इसके बाज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद से कहीं ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये की कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान करके मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे दी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह छूट 12.75 लाख रुपये तक है, क्योंकि सरकार उन्हें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे रही है.
टैक्सपेयर्स को ये राहत भी दी गई
सिर्फ 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री करने के साथ ही सरकार की ओर से बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ी राहत दी है. उन्होंने किसी भी एसेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करने (Updated ITR Filinig) की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है. इसे दो साल से बढ़ाकर सरकार ने 4 साल करने का प्रस्ताव दिया है.