अगर आप बिहार में रहते हैं और ज्वेलरी खरीदने के लिए चेहरा ढककर दुकान जाने की योजना बना रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए. बिहार में ज्वेलरी शॉप के मालिकों ने सुरक्षा कारणों से बड़ा फैसला लिया है. अब हिजाब, नकाब, बुर्का, मास्क, हेलमेट या मफलर पहनकर किसी भी ज्वेलरी शॉप में प्रवेश नहीं मिलेगा. यह नियम राज्य की सभी ज्वेलरी दुकानों में 8 जनवरी से लागू होने जा रहा है.
ज्वेलरी दुकानों के बाहर इस फैसले से जुड़े नोटिस लगाए गए हैं. नोटिस में साफ लिखा है कि कृपया चेहरा ढककर दुकान में प्रवेश न करें. सुरक्षा कारणों से दुकान के अंदर आने से पहले मास्क, हेलमेट, बुर्का, नकाब और हिजाब उतारना अनिवार्य है. ज्वेलरी शॉप एसोसिएशन का कहना है कि यह नियम सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह महिला हों या पुरुष.
ज्वेलरी दुकानों में 8 जनवरी से लागू होगा नया नियम
दुकानदारों के मुताबिक ज्वेलरी शॉप अक्सर अपराधियों के निशाने पर रहती हैं. हाल के वर्षों में लूट और चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं. चेहरा ढका होने से सीसीटीवी कैमरों में सही पहचान नहीं हो पाती, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने यह फैसला लिया है.
झांसी और अमेठी में लागू नियमों की तर्ज पर लिया फैसला
पटना में कई गोल्ड और सिल्वर दुकानों के बाहर यह सूचना वाले पोस्टर लगाए जा चुके हैं. यह फैसला उत्तर प्रदेश के झांसी और अमेठी में लागू नियमों की तर्ज पर लिया गया है. बताया जा रहा है कि इस तरह का नियम लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा. फैसले के बाद बाजारों में इसको लेकर चर्चा जारी है, लेकिन दुकानदार सुरक्षा के मुद्दे पर अपने निर्णय पर कायम हैं.