बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बढ़ाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने करीब 10 हजार ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है. यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जिन्होंने तीन बार से अधिक नियम तोड़े हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी है.
ट्रैफिक एडीजी (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक) सुधांशु कुमार ने बताया कि जिन लोगों ने बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़े हैं, उनके लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश संबंधित जिला अधिकारियों को भेज दी गई है. उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति तीन बार से अधिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और बेतरतीब गाड़ी चलाता है, तो उसका लाइसेंस पहले निलंबित किया जाएगा.
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इसके बावजूद अगर वह उल्लंघन जारी रखता है, तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा, यातायात पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 10 हजार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफारिश की है. संबंधित जिलों के अधिकारियों को सिफारिशें भेज दी गई हैं.
महिला ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती
उन्होंने बताया, यातायात संकेतों का उल्लंघन करने, तेज गति से वाहन चलाने, ओवरलोडिंग करने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन बार से अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. 26 जनवरी से पटना के सभी 54 ट्रैफिक चेकपोस्टों पर केवल महिला पुलिसकर्मी ही तैनात होंगी. इन चेकपोस्टों पर 310 से अधिक महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं.