आमची मुंबई... लगातार सुर्खियों में है. महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे के समर्थकों द्वारा गैर-मराठी भाषियों की पिटाई के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता जावेद शेख के बेटे राहिल जावेद शेख का वीडियो बीते दिनों से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नशे में धुत्त और बिना शर्ट के राहिल बीच सड़क मराठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री राजश्री मोरे के साथ दुर्व्यवहार करता नज़र आ रहा है.
राखी सावंत की करीबी दोस्त मानी जाने वाली राजश्री मोरे ने इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि, राहिल बिना शर्ट पहने कार में बैठा है और राजश्री मोरे से गलत भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार कर रहा है. जहां इस मामले में राहिल के व्यवहार की आलोचना हो रही है, वहीं लोगों का ध्यान इस तरफ भी गया कि, वो बिना शर्ट पहने कार ड्राइव कर रहा था. ऐसे में यह सवाल उठता है कि, क्या ड्राइविंग को लेकर कोई ड्रेसकोड या नियम है?
इसी बात की तस्दीक करने के लिए आजतक की टीम ने नोएडा के ARTO सियाराम वर्मा से बातचीत की, और यह जानने की कोशिश की कि, क्या वाहन चालक के लिए किसी ख़ास तरह के ड्रेसकोड का नियम या प्रावधान है?
आजतक से बातचीत में नोएडा के ARTO सियाराम वर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग के नियमावली में कमर्शियल वाहनों के लिए ड्रेस कोड (Driving Dress Code) है. कमर्शियल वाहन चालक खाकी रंग के ड्रेस पहनते है और बेल्ट भी खाकी रंग की होती है उसके साथ लेदर का जूता पहनना होता है. सामान्य नागरिकों के लिए किसी तरह का ड्रेस कोड नही है सामान्य नागरिक कोई भी कपड़ा पहन के वाहन चला सकते हैं.
सियाराम वर्मा ने बताया कि, चप्पल पहन कर वाहन चलाने पर चालान का कोई नियम नहीं है. लेकिन चप्पल पहनकर वाहन चलाना ठीक नही रहता है. अगर हम सड़क सुरक्षा के दृष्टि से देखे तो भी यह ठीक नहीं है, जैसे अभी बरसात का मौसम है और चप्पल पहन के दो पहिया वाहन चलाने से गाड़ी पर कंट्रोल नही रहता इस वजह से चालान किया जाता होगा, लेकिन ऐसा नियम नही है.
दरअसल, साल 2019 में जब मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ संसोधन किए गए थें, उस वक्त इस तरह के अफवाह फैले थे कि, नए नियम के अनुसार आप चप्पल, हाफ शर्ट, लुंगी या बनियान पहन कर वाहन नहीं चला सकते हैं. यदि ऐसा करते हुए वाहन चालक को पकड़ा जाता है तो उसका चालान कटेगा. इस तरह की ख़बरें उस समय तेजी से वायरल हो रही थीं.
जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के ऑशियल सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इस तरह की खबरों का खंडन किया गया था. केंद्रीय मंत्री के आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर बाकायदा इसके लिए एक पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में एक ग्रॉफिक इमेज शेयर करते हुए बताया गया था कि, "अफवाहों से सावधान...!". रहें.
नितिन गडकरी के ऑफिस द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि, आधी बांह की शर्ट पहनने, लुंगी या बनियान पहनकर गाड़ी चलाने पर, गाड़ी में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर या चप्पल पहन कर गाड़ी चलाने पर किसी तरह का चालान नहीं काटा जाएगा. इस तरह का कोई प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में शामिल नहीं है.
इनपुट: भूपेंद्र चौधरी