इंटरनेशनल कोर्ट के दबाव में झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद के संयुक्त सत्र में एक विधेयक पारित किया है.

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कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो) कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 17 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 7:22 AM IST
  • कुलभूषण जाधव को मिला अपील करने का अधिकार
  • इंटरनेशल कोर्ट के दबाव में आया पाकिस्तान

पकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को एक बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद के संयुक्त सत्र में एक विधेयक पारित किया है. इससे पहले कोर्ट ने पाकिस्तान को बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को भी कहा था.  

बता दें कि कि भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था और पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती दी थी.
 

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हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए फैसले में कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा की प्रभावी तरीके से समीक्षा और पुनर्विचार करे. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने पाकिस्तान को बिना देरी के भारत को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने को कहा था. आईसीजे ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान कूलभूषण जाधव को सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए उचित मंच मुहैया कराये.

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