विजय माल्या को लंदन में झटका, HC ने खारिज की कर्ज की वसूली रोकने की याचिका

कर्ज चुकाने से बचने के लिए भारत से भागकर लंदन में छिपे विजय माल्या को वहां की हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए कर्ज वसूली के लिए जब्ती रोकने की याचिका खारिज कर दी.

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विजय माल्या (फाइल/ PTI) विजय माल्या (फाइल/ PTI)

सुरेंद्र कुमार वर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2018,
  • अपडेटेड 8:58 AM IST

कर्ज चुकाने से बचने के लिए भारत से भागकर लंदन में छिपे विजय माल्या को ब्रिटेन में भी झटका लगा है. लंदन हाईकोर्ट ने कर्ज वसूली से जुड़ी जब्ती को रोकने के लिए माल्या की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी है.

शराब कारोबारी का लंदन के पॉश इलाके में अपना घर है. इसी घर को जब्त किए जाने के केस में माल्या को झटका लगा है. स्विस बैंक यूबीएस ने माल्या को दिए गए कर्ज के एवज में इस घर को जब्त करना चाहता है. ब्रिटिश कोर्ट ने इस मामले में माल्या के वकीलों की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया.

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बैंक ने गिरवी रखकर लिए गए 20.4 मिलियन पाउंड के कर्ज की अदायगी नहीं करने पर सेंट्रल लंदन के कॉर्नवॉल टेरेस स्थित संपत्ति को जब्त करने की मांग की थी.

इस संपत्ति को यूके हाईकोर्ट में , उनके परिवार और यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप कॉर्पोरेट गेस्ट के लिए उच्च वर्ग का मकान बताया गया था. हालांकि, इस मामले में सुनवाई अगले साल मई में तय है. वहीं, यूबीएस ने अपने बयान में कहा, 'यूबीएस निर्णय से खुश है. यह देखते हुए कि कार्रवाई चल रही है ऐसे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.'

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