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J-K में सेक्सटॉर्शन अपराध, पहला राज्य जिसने अलग से बनाया कानून

aajtak.in
  • 15 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 5:13 PM IST
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जम्मू-कश्मीर देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां सेक्सटॉर्शन से जुड़े मामलों पर सजा दिलाने के लिए अलग से कानून बनाया गया है. जम्मू-कश्मीर में प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जनसेवकों द्वारा किसी काम के बदले महिलाओं से सेक्शुअल फेवर मांगने को भ्रष्टाचार और अपराध घोषित कर दिया गया है. (प्रतीकात्मक फोटो)

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एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018 और जम्मू-कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) 2018 को मंजूरी दे दी है. (प्रतीकात्मक फोटो)

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उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक के माध्यम से रणबीर दंड संहिता में संशोधन का प्रयास किया गया है जहां धारा 354 ई के तहत अपराध विशेष को शामिल किया गया है. (प्रतीकात्मक फोटो)

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भाषा के मुताबिक, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154, 161 और अनुसूची और साक्ष्य अधिनियम की धारा 53 ए में संशोधन किया जा रहा है ताकि ‘सेक्सटॉर्शन’ को रणबीर दंड संहिता में उल्लेखित इसी प्रकार के अन्य मामलों के समकक्ष लाया जा सके.  (प्रतीकात्मक फोटो)

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भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है ताकि कदाचार की परिभाषा बदली जा सके और इस बात की व्यवस्था हो कि यौन रुझान की मांग को भी धारा पांच के अर्थ के अंतर्गत कदाचार माना जाएगा. (प्रतीकात्मक फोटो)

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