राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर CJP आंदोलन के दौरान पेलेट गन इस्तेमाल के मामले में FIR दर्ज की। केस BNS की धारा 118 और 125 के तहत दर्ज हुआ है। राहुल ने इसे न्याय की दिशा में पहला कदम बताया और दावा किया कि घायल युवक साहिल की आंख और शरीर में अब भी पेलेट फंसे हैं।