क्रेडिट कार्ड बिल में महज 46 पैसे की कमी एक ग्राहक को भारी पड़ने का दावा सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 10,649.46 रुपये के बिल में 46 पैसे कम रहने पर ग्राहक से 1,200 रुपये का विलंब शुल्क वसूला गया. मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है. आरबीआई के नियमों में 50 पैसे से कम अंश को सामान्य बैंकिंग लेनदेन में नजरअंदाज करने का प्रावधान है, हालांकि क्रेडिट कार्ड शुल्क के मामले अलग नियम भी लागू होते हैं.