सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर होटल में ले जाकर किया था रेप, युवक को हुई10 साल की सजा

अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या एक ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. युवक लड़की से सोशल मीडिया पर मिला और दोनों में दोस्ती हो गई. जब दोनों के बीच मुलाकात हुई तो उसने लड़की की कोल्ड्रिंक में नशा देकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया.

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रेप के दोषी युवक को हुई10 साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर) रेप के दोषी युवक को हुई10 साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर)

हिमांशु शर्मा

  • अलवर,
  • 08 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 12:48 PM IST

राजस्थान में अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या एक ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. दिसंबर 2022 में यह मामला बहरोड़ थाने में दर्ज हुआ था. दो साल के अंदर न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को सजा सुनाई है.लगातार मामले की सुनवाई चली.  बचाव व आरोपी पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की गई. गवाह व दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए.

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सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पॉस्को न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश जोगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा के पटौदी के रहने वाले यतीन नाम के युवक को 10 साल की सजा सुनाई है. अधिवक्ता ने बताया कि दिसंबर 2022 को बहरोड़ के बर्डोद की रहने वाली एक पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया गया कि सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात गुरुग्राम के पटौदी के रहने वाले यतीन नाम के लड़के से हुई थी.

इसके बाद 6 महीने तक उन लोगों के बीच चैटिंग की मदद से बातचीत हुई. दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे. दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई. एक दिन यतीन उससे मिलने के लिए बहरोड़ आया. यहां खाना खिलाने के बहाने से वो उसे अपने साथ एक होटल में ले गया और वहां कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

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पीड़िता जब अपने घर पहुंची, तो उसने मामले की सूचना परिजनों को दी. परिजनों के साथ पीड़िता थाने पहुंची. पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर उसके बयान दर्ज किए. उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले में चार्जशीट पेश की. इस मामले में न्यायालय ने गवाह व दस्तावेज के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. अधिवक्ता ने कहा कि लगातार मामले पर सुनवाई चली व न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट है.

 

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