कोविशील्ड लेने के बाद नहीं बनी एंटीबॉडी! अदार पूनावाला समेत 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी

प्रताप चंद्र नाम के वकील ने 8 अप्रैल को गोविंद हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था. जबकि दूसरा डोज 28 को लगना था. लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नही था, इस पर उन्होंने 25 मई को एंटीबॉडी टेस्ट करवाया. 

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अदार पूनावाला अदार पूनावाला

आशीष श्रीवास्तव

  • लखनऊ,
  • 30 जून 2021,
  • अपडेटेड 9:20 AM IST
  • अदार पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल
  • धोखाधड़ी व हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग

यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने के बावजूद एंटीबॉडी ना बनने के मामले में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल की गई. इस अर्जी पर कोर्ट ने संबंधित थाना से रिपोर्ट लेकर अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया है. 

जानकारी के मुताबिक, प्रताप चंद्र नाम के वकील ने 8 अप्रैल को गोविंद हॉस्पिटल में कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज लगवाया था. जबकि दूसरा डोज 28 को लगना था. लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नही था, इस पर उन्होंने 25 मई को एंटीबॉडी टेस्ट करवाया. 

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लेकिन उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई ,जबकि सामान्य प्लेटलेट्स भी आधे से कम हो गई. जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया. इसी बात को लेकर प्रताप चंद्र ने कोविशील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला के खिलाफ कोर्ट में मुकदमे की अर्जी दाखिल कर दी. 

वकील प्रताप चंद्र ने एफआईआर करने के लिए अदार पूनावाला सहित 7 लोगों के नाम कोर्ट में दी गई अर्जी में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण, आईसीएमआर के महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के निदेशक, गोविंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लख़नऊ के निदेशक को भी विपक्षी पक्षकार बनाया है. 

कोर्ट से इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी व हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है. है. फिलहाल कोर्ट ने थाने से रिपार्ट तलब की है, जिसकी अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी. 

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