SC से अमिताभ बच्चन को झटका, KBC से हुई आय पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को टीवी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से होने वाली कमाई पर आयकर में छूट देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

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अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन

सबा नाज़ / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 11 मई 2016,
  • अपडेटेड 10:39 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को टीवी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' से होने वाली कमाई पर आयकर में छूट देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

बॉम्बे HC के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को 2001-2002 में अमिताभ बच्चन को केबीसी से हुई कमाई की दोबारा दिए हैं. आयकर विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें टीवी के क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' विवाद को लेकर अमिताभ बच्चन को राहत दी गई थी.

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शो में कलाकार होने से मिली थी छूट
केबीसी से को हुई आय को लेकर विवाद चल रहा है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताभ को आयकर में 30 फीसदी की छूट दी थी. ये छूट उन्‍हें शो का कलाकार होने की वजह से दी गई थी.

गैरकानूनी ढंग से कमाया 30% मुनाफा
आयकर विभाग के मुताबिक अमिताभ ने वह ब्‍यौरा उनसे छिपाते हुए 30 फीसदी मुनाफा गैरकानूनी ढंग से कमाया है. आयकर विभाग के अनुसार अमिताभ बच्‍चन पर 1.66 करोड़ रुपये की आयकर राशि बकाया है. ऐसे में क्‍यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

गलत जानकारी देने का मामला
इसके बाद हाईकोर्ट के इस निर्णय को आयकर विभाग ने में चुनौती दी थी. आयकर विभाग का कहना था कि अमिताभ बच्‍चन ने 'कौन बनेगा करोड़पति' शो को होस्‍ट करने पर मिले रुपये की सही जानकारी उन्‍हें नहीं दी थी. ऐसे में उन पर गलत जानकारी देने का मामला बनता है.

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फिर से हो कमाई का मूल्यांकन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आयकर विभाग को कहा है कि वह एक बार फिर से अमिताभ बच्‍चन की साल 2001-2002 की कमाई का आंकलन करे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय करे.

अमिताभ की टीम की सफाई
अमिताभ बच्चन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लीगल एडवाइजरी टीम ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'इस केस का केबीसी से कोई संबंध नहीं है. इस मामला दोबारा से शुरू नहीं किया. सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि अमिताभ बच्चन को दोबारा मूल्यांकन के आदेश के खिलाफ अपील का हक है.'

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