कर्नाटक विधायक अयोग्य: SC ने HC से कहा- उपचुनाव पर कोई आदेश न जारी करे

कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा है कि वो राज्य में उपचुनाव को लेकर कोई आदेश जारी ना करे.

Advertisement
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 23 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 4:51 PM IST

कर्नाटक के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा है कि वो राज्य में उपचुनाव को लेकर कोई आदेश जारी ना करे.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को निलंबित करने के खिलाफ याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. यानी हाईकोर्ट इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है.

Advertisement

दरअसल, चुनाव आयोग ने कांग्रेस की ओर से कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के रवैए पर नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो हाई कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका दाखिल करने की इजाजत दी थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement