विज्ञापन में किए झूठे दावे तो खानी होगी जेल की हवा, 50 लाख तक का जुर्माना

विज्ञापनों में उत्पाद से जुड़े झूठे दावों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में कुछ नए प्रावधान जुड़ सकते हैं. संसदीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक अगर किसी सेलिब्रेटी ने भ्रामक विज्ञापन में काम किया तो दोषी पाए जाने पर उसे 50 लाख का जुर्माना या पांच साल की जेल तक हो सकती है.

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टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी समिति ने की सिफारिशें टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी समिति ने की सिफारिशें

प्रियंका झा

  • नई दिल्ली,
  • 13 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 7:49 AM IST

अगर किसी सेलिब्रेटी ने भ्रामक विज्ञापन में काम किया तो अब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है. साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है और इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल किए जाने की तैयारी है.

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अगर ये प्रस्तावित सिफारिशें कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में शामिल कर ली गईं तो ब्रैंड एंबेसेडर्स को कोई भी कॉन्ट्रेक्ट साइन करने से पहले सावधानी बरतनी पड़ेगी. इन सिफारिशों को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. खबर के मुताबिक समिति ने पहले से प्रस्तावित तीन साल की सजा को बढ़ाकर पांच साल करने और भारी-भरकम जुर्माने की सिफारिश की है.

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तेलुगू देशम पार्टी के सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने यह सिफारिशें किए जाने वाले झूठे दावों पर नकेल कसने के लिए की हैं. खबरों के मुताबिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और दो साल तक की जेल हो सकती है. लेकिन दूसरी बार में 50 लाख रुपये का जुर्माना और पांच साल की जेल हो सकती है.

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