SC ने एयरसेल मैक्सिस का 2जी लाइसेंस रद्द करने की दी चेतावनी

अनंत कृष्णन, राल्फ मार्शल और मलेशियाई मूल की मैक्सिस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी अनंत कृष्णन को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है और ऐसा ना होने की सूरत में स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर देने की बात कही है.

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सबा नाज़

  • नई दिल्ली,
  • 06 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 2:30 PM IST

अनंत कृष्णन, राल्फ मार्शल और मलेशियाई मूल की मैक्सिस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में आरोपी अनंत कृष्णन को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है और ऐसा ना होने की सूरत में स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर देने की बात कही है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आदेश दिया है कि अगर एयरसेल मैक्सिस के मालिक स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते हैं तो दो हफ्ते के अंदर उनका 2जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

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इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस द्वारा अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्‍युनिकेशंस और भारती एयरटेल को 2जी स्‍पेक्‍ट्रम बेचने पर अस्‍थायी रोक भी लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस से किसी भी तरह की कमाई को रोकने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मैक्सिस के अनंत कृष्णन और राल्फ मार्शल अगर 27 जनवरी को अदालत में गैर-हाजिर रहते हैं तो एयरसेल को 2006 में दिया गया 2जी लाइसेंस जब्‍त कर लिया जायेगा.

इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कड़े शब्दों में कहा है कि देश की कानूनी प्रक्रिया से बचने वाली कंपनी देश में मौजूद संसाधनों का उपयोग कर उनसे पैसा नहीं कमा सकती.

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