पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले की दोबारा जांच के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है. अब मॉब लिचिंग मामले पर दोबारा जांच बिठाई जाएगी. पहलू खान मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की थी कि इस मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए.
राजस्थान पुलिस ने पहलू खान मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें पुलिस ने पहलू खान को गोतस्करी मामले में आरोपी बनाया था. पुलिस ने पहलू खान को राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपी बनाया था.
मामले में राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि चार्जशीट फाइल हो गई है, लेकिन इस मामले की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए.
बता दें कि पहलू खान की कथित गो रक्षकों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. अलवर में अप्रैल 2017 में 55 साल के पहलू खान की कथित गोरक्षकों की भीड़ ने उस समय पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जिस समय वह राजस्थान में गाय खरीदने के बाद हरियाणा जा रहे थे. डेयरी बिजनेस करने वाले पहलू खान की बर्बर पिटाई की गई थी. गंभीर हालत में पहलू की उपचार के दौरान घटना के दो दिन बाद मौत हो गई थी.
इस मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई थी. एक एफआईआर तो पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके बेटे के खिलाफ दर्ज हुई थी. इन्हें राजस्थान बोवाइन एनिमल (प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन एक्सपोर्ट) एक्ट-1995 की धारा 5, 8 और 9 के तहत आरोपी बनाया गया.
शरत कुमार