महाराष्ट्रः अनलॉक 5 में भी नहीं खुलेंगे मंदिर के कपाट, मेट्रो और लाइब्रेरी पर पाबंदी हटी

कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. हालांकि नए आदेश में भी मंदिरों के खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है. मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है.

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उद्धव ठाकरे सरकार का फैसला अभी राज्य में मंदिर बंद रहेंगे (फाइल-पीटीआई) उद्धव ठाकरे सरकार का फैसला अभी राज्य में मंदिर बंद रहेंगे (फाइल-पीटीआई)

कमलेश सुतार / साहिल जोशी

  • मुंबई,
  • 14 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 3:14 PM IST
  • सिनेमाहॉल पर भी पाबंदी जारी रहेगी
  • स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
  • स्थानीय साप्ताहिक बाजार अब खुलेंगे

कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार ने आज बुधवार को अनलॉक 5 के तहत अपने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. हालांकि नए आदेश में भी मंदिरों और स्कूलों के खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई है. मेट्रो सेवाओं को 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है. साथ ही सरकारी और निजी लाइब्रेरी भी खोले जा सकेंगे.

महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर नए गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें मंदिरों, थिएटर्स और धार्मिक स्थलों पर लगी पाबंदियों पर कोई ढील नहीं दी गई है. देश के कई अन्य राज्यों में कड़े निर्देशों के साथ सिनेमाहॉल खुलने जा रहे हैं लेकिन महाराष्ट्र में अभी इस पर पाबंदी लगी हुई है.स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी पाबंदी लगी हुई है और अनलॉक के नए गाइडलाइन में भी इसके फिर से खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि अध्यापक 50 फीसदी क्षमता के साथ स्कूल अटैंड कर सकेंगे.

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हालांकि राज्य सरकार ने कल यानि 15 अक्टूबर से मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है. इस संबंध में जरुरी दिशा-निर्देश शहरी विकास विभाग की ओर से जारी किए जाएंगे. सरकार ने सरकारी और निजी लाइब्रेरी को भी खोलने का फैसला लिया है. यह भी कल से शुरू हो जाएंगे.

सरकार ने स्थानीय साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी है. यह कल से ही खुलेंगे. हालांकि कन्टेनमेंट जोन में यह पाबंदी जारी रहेगी और बाजार इस जोन के बाहर ही खोले जा सकेंगे. उद्धव ठाकरे सरकार ने दुकानों के खोले जाने के समय तय कर दिए हैं और अब यह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे.

राज्य में बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) प्रदर्शनी भी कल से खुलेंगे. बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी कंटेनमेंट जोन में नहीं खोले जा सकेंगे.

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