इत्तिहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने हरियाणा के भिवानी में दो मुस्लिम पुरुषों की हालिया हत्याओं पर बोलते हुए एक और विवाद खड़ा कर दिया. खान ने मांग की है कि विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल जैसे दक्षिणपंथी संगठनों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की तरह ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और उन पर प्रतिबंध लगाया जाए.
आईएमसी प्रमुख ने एएनआई के हवाले से कहा "भिवानी की घटना 16 फरवरी को हुई थी लेकिन हमने अपनी चुप्पी बनाए रखी है. हमारे बच्चों (जुनैद और नासिर) पर झूठे आरोप लगाए गए और उनकी हत्या कर दी गई. जब आरोपियों के समर्थन में बैठकें और महापंचायतें हुईं, तब हमें लगा कि हत्याएं और मॉब लिंचिंग भारत में आम हो गए हैं."
उन्होंने कहा, "जिस तरह से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसी तरह वीएचपी और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाना चाहिए और उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए." खान ने कहा "भिवानी में जो कुछ हुआ उससे हिंदू समुदाय को भी गलत संदेश जाता है. उन्हें ऐसा लग सकता है कि अगर वे इस तरह के कृत्यों में शामिल होते हैं, तो उन्हें भी नायक के रूप में लेबल किया जाएगा. प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए वरना आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाएगी."
गौरतलब है कि हरियाणा के भिवानी के लोहारू में 16 फरवरी को जली हुई एक बोलेरो कार में दो कंकाल मिले थे. मृतकों की पहचान नासिर (25) और जुनैद (35) के तौर पर हुई थी. दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे. मृतकों के परिजनों ने 15 फरवरी को नासिर और जुनैद के अगवा होने की शिकायत दर्ज कराई थी. मृत युवकों के परिवारों ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बजरंग दल से कथित रूप से जुड़े पांच लोगों का नाम भी लिया था.
अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान पुलिस को जुनैद और नसिर के अपहरण और हत्या के बाद दर्ज प्राथमिकी में नामजद आठ आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं. हालांकि, मामले में बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर की भूमिका की अभी भी जांच की जा रही है.
अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि सभी आरोपी कथित पशु तस्करों को पकड़ने के लिए गौरक्षकों के तौर पर एक निजी अभियान चला रहे थे. इसी क्रम में उन्होंने एक बोलेरो कार को रोका जिसमें जुनैद और नसिर सवार थे. आरोपियों ने दोनों की पिटाई की. मामले में गिरफ्तार आरोपी रिंकू सैनी से पूछताछ के आधार पर वाहन को जब्त कर लिया गया है. इधर, बजरंग दल ने कहा कि बिना सबूत के पार्टी के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करना गलत है.
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