'बेटा सुसाइड से मरेगा, तू पागल हो सकती है...', डराकर फैलाया तंत्र मंत्र का जाल, कपल ने महिला से ठगे लाखों

पुणे की एक महिला ने नासिक के दंपती पर तंत्र-मंत्र और कथित अलौकिक शक्तियों के नाम पर लाखों रुपये ठगने का आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि उसे और उसके बेटे को अनिष्ट की आशंका दिखाकर विभिन्न शहरों में अनुष्ठान कराए गए. शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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डराकर फैलाया तंत्र मंत्र का जाल, कपल ने महिला से ठगे लाखों (Photo: representational image) डराकर फैलाया तंत्र मंत्र का जाल, कपल ने महिला से ठगे लाखों (Photo: representational image)

ओमकार

  • पुणे ,
  • 03 जून 2026,
  • अपडेटेड 8:40 AM IST

महाराष्ट्र के पुणे से अंधविश्वास और कथित तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 53 साल की महिला ने नासिक निवासी दंपती पर 3.90 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि कपल ने खुद को विशेष आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों वाला बताकर उसके परिवार की परेशानियां दूर करने का दावा किया और इसी बहाने उससे बड़ी रकम वसूल ली.

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'परिवार पर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव'

पुलिस के अनुसार, इस मामले में कमलेश शिवकुमार अधिकारी और उनकी पत्नी गौरी कमलेश अधिकारी के खिलाफ लोहेगांव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि दोनों ने महिला को विश्वास दिलाया कि उसके परिवार पर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है और विशेष अनुष्ठानों के जरिए ही उससे छुटकारा पाया जा सकता है.

'तेरा बेटा सुसाइड कर सकता है'

शिकायत में महिला ने बताया कि दंपती ने उसे डराया कि यदि बताए गए धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठान नहीं किए गए तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है और उसके बेटे की सुसाइड के चलते जान जा सकती है. इसी डर के चलते वह उनके संपर्क में बनी रही.

महिला का आरोप है कि साल 2023 से 2024 के बीच उसे और उसके बेटे को नासिक, उज्जैन और कोलकाता समेत कई स्थानों पर ले जाया गया, जहां अलग-अलग तरह के अनुष्ठान कराए गए. इस दौरान दंपती ने ऑनलाइन ट्रांसफर और नकद भुगतान के जरिए उससे कुल 3.90 लाख रुपये लिए.

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महिला से ठगे 3.90 लाख

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, महिला को बाद में पता चला कि आरोपित दंपती के खिलाफ नासिक में भी इसी तरह के धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. इसके बाद उसने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (MANS) के सदस्यों से संपर्क किया और उनकी सलाह पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

लोहेगांव पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीषा पाटिल ने बताया कि आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, अनिष्टकारी तथा अघोरी प्रथाओं और काला जादू प्रतिषेध अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है. पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.
 

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