महाराष्ट्र में आज से खुल जाएंगे होटल-रेस्टोरेंट और बार, ये होंगी शर्तें

होटल-रेस्टोरेंट और बार में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, वहीं सैनिटाइजर और तापमान की भी जांच की जाएगी. मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है. बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

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महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ रेस्टोरेंट-बार खोलने की इजाजत दी है (PTI) महाराष्ट्र सरकार ने शर्तों के साथ रेस्टोरेंट-बार खोलने की इजाजत दी है (PTI)

मुस्तफा शेख

  • मुंबई,
  • 05 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 7:58 AM IST
  • राज्य सरकार ने SOP जारी किए, पालन अनिवार्य
  • क्षमता के 50% लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी
  • ग्राहकों को केवल पका हुआ खाना ही परोसा जाएगा

महाराष्ट्र में सोमवार से होटल-रेस्टोरेंट और बार खुल जाएंगे. उद्धव सरकार ने मुंबई सहित पूरे राज्य में कई नियम-शर्तों के साथ होटल-रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि यहां क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी. इस बाबत राज्य सरकार ने SOP जारी किए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा.

होटल-रेस्टोरेंट और बार में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, वहीं सैनिटाइजर और तापमान की भी जांच की जाएगी. मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है. बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. 

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ग्राहकों को बिल पेमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा. कैश का लेन-देन करते समय जरूरी सतर्कता बरतनी होगी. काउंटर पर प्लेक्सि ग्लास स्क्रिन लगी होनी चाहिए. रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइजर भी रखना जरूरी होगा.
 
लोगों के आने और जाने के लिए अलग गेट के साथ सुरक्षित दूरी बनाकर रखना जरूरी है. रेस्टोरेंट की सीट और वॉशरूम को बार-बार सैनिटाइज करना होगा. ग्राहकों को केवल पका हुआ खाना ही परोसा जाएगा. कच्चा सलाद सहित कई ड्रिंक्स आइटम को मेन्यू में शामिल ना करने की हिदायत दी गई है. 

बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर को कहा था कि 5 अक्टूबर से राज्य में होटल-रेस्टोरेंट और बार खोलने की अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन इस बारे में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए थे. हालांकि अब कई नियम-शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है. 

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