दिल्ली के विधायक कर्नल सहरावत को सुप्रीम कोर्ट से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बिजवासन से विधायक कर्नल देवेन्द्र सहरावत को झटका देते हुए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है.

Advertisement
विधायक देवेंद्र सहरावत विधायक देवेंद्र सहरावत

अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 03 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 3:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बिजवासन से विधायक कर्नल देवेन्द्र सहरावत को झटका देते हुए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है. सहरावत का कहना था कि केजरीवाल सरकार के कामकाज का विरोध करने के लिए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास कार्यवाही चल रही है. अत: शीर्ष अदालत इस इस मामले में दखल दे और उन्हें संरक्षण दे, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील ठुकरा दी.

Advertisement

कोर्ट ने कहा अभी तक आप विधायक बने हुए हो तो स्पीकर के खिलाफ कोर्ट में सवाल उठाना ठीक नहीं, जब आपके खिलाफ कारवाई होगी तब आना. गौरतलब है कि विधायक सहरावत ने आम आदमी पार्टी के विधायक रहते हुए केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये थे, जिसके बाद पार्टी ने सहरावत को निलंबित कर दिया है. देवेंद्र सहरावत के खिलाफ आम आदमी पार्टी अनुशासनहीनता की करवाई कर रही है, इसलिए सहरावत ने mla का पद बचाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सवाल यह था कि क्या एक विधायक जिसने किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर चुनाव लड़कर जीता हो ,लेकिन बाद में पार्टी ने जिसे अनुशासनहीनता के आरोप निकाल दिया हो, वह पार्टी के व्हिप को न मानने पर दलबदल कानून के अन्तर्गत अपने पद पर बना रह सकता है या नहीं? बिजवासन से विधायक रिटायर्ड कर्नल देवेन्द्र सेहरावत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर इस बारे में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को निर्देश जारी करने की मांग की है.

Advertisement

सहरावत का कहना है कि जनता ने उन्हें विकास कार्य के लिए चुना था और उनकी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि बिना विधायकी गवांए उन्हें पार्टी सिम्बल देने वाले राजनीतिक दल से अलग किया जाए. गौरतलब है कि अमर सिंह और जया प्रदा ने इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही है. इस मामले में भी इस पर विचार हो रहा है कि क्या कोई सदस्य जिसे पार्टी से निकला जा चुका है उसे व्हिप न मानने पर दलबदल कानून के अन्तर्गत संसद और विधायक के पद से हटना होगा.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement