साउथ MCD का आदेश- शौचालय शुरू करें पेट्रोल पंप

साउथ एमसीडी के कमिश्नर पीके गोयल के मुताबिक साउथ दिल्ली में चल रहे पेट्रोल पंपों पर लगभग 150 टॉयलेट हैं, जिसे ऑपरेशनल करने पर खुले में पेशाब की समस्या पर लगाम लगाया जा सकेगा.

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पेट्रोल पंपों को नया फरमान पेट्रोल पंपों को नया फरमान

रवीश पाल सिंह / सुरभि गुप्ता

  • नई दिल्ली,
  • 01 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 9:19 PM IST

साउथ एमसीडी ने शनिवार को साउथ दिल्ली में आने वाले पेट्रोल पंपों को नया फरमान जारी किया है. फरमान के मुताबिक अब साउथ दिल्ली में बने सभी पेट्रोल पंपों को 15 जुलाई तक परिसर में शौचालय शुरू करने होंगे. ऐसा ना करने पर निगम संबंधित पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा.

स्वच्छ सर्वेक्षण में 202 रैंकिंग

आपको बता दें कि हाल ही में जारी हुई स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में साउथ एमसीडी को 202 रैंकिंग मिली थी, जिसके बाद उसकी काफी किरकिरी हुई थी. अब निगम का दावा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिग की सुधार की दिशा में उसने ये कदम उठाया है. साउथ एमसीडी के कमिश्नर पीके गोयल के मुताबिक साउथ दिल्ली में चल रहे पेट्रोल पंपों पर लगभग 150 टॉयलेट हैं, जिसे ऑपरेशनल करने पर खुले में पेशाब की समस्या पर लगाम लगाया जा सकेगा.

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टॉयलेट्स को शुरू करें पेट्रोल पंप

पीके गोयल के मुताबिक के अंतर्गत अभी तक 551 पब्लिक टॉयलेट और 353 कम्युनिटी टॉयलेट आते हैं और अगर पेट्रोल पंपों पर बने ये 150 टॉयलेट्स भी शुरू हो जाएंगे तो साउथ दिल्ली में इनकी संख्या बढ़कर 1054 हो जाएगी, जिससे स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग सुधारने में मदद मिलेगी. निगम के मुताबिक पेट्रोल पंपों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि वो उनके परिसर में बने टॉयलेट्स को शुरू करें और जहां नहीं हैं, वहां अगले दो हफ्तों में टॉयलेट्स बनवाएं.

आम जनता के लिए खुले रहेंगे टॉयलेट्स

इसके लिए साउथ एमसीडी ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है, जो डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार करेगा. मेयर कमलजीत सहरावत के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर बने टॉयलेट्स को साफ-सुथरा रखना पंप मालिकों की जिम्मेदारी होगी और उन्हें हर हाल में टॉयलेट्स को आम जनता के लिए खुला रखना होगा. मेयर ने बताया कि इन टॉयलेट्स के लिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी.

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निशुल्क टॉयलेट का इंतजाम अनिवार्य

मेयर ने बताया कि पंप मालिकों को कम से कम 4x3 फीट बड़ा साइन बोर्ड लगाना होगा ताकि लोगों को पता चल सके कि पंप में टॉयलेट है. साफ कर दिया है कि पेट्रोल पंप पर टॉयलेट म्युनिसिपल लाइसेंस के लिए अनिवार्य होगा ताकि नया लाइसेंस लेने या पुराने लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए इन शर्तों को पूरा किया जाए. आपको बता दें कि साउथ एमसीडी ने इससे पहले साउथ दिल्ली के होटलों और रेस्टोरेंट में महिलाओं और बच्चों के लिए निशुल्क टॉयलेट का इंतजाम अनिवार्य कर दिया है.

 

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