तीन साल में 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का दिया गया नोटिस: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित बयान में कहा है कि 2017 से लेकर इस साल 29 जुलाई तक धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोपों में NIA ने कुल 17 मामले दर्ज किए हैं. साल 2019 से लेकर 2021 तक 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था.

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गृह मंत्रालय भारत ( फाइल फोटो ) गृह मंत्रालय भारत ( फाइल फोटो )

जितेंद्र बहादुर सिंह

  • नई दिल्ली,
  • 02 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 11:15 PM IST
  • 117 चीनी नागरिकों का प्रत्यर्पण
  • 726 चीन नागरिकों को रखा प्रतिकूल सूची में

गृह मंत्रालय ने नए चीनी नागरिकों से जुड़ा एक आंकड़ा जारी किया है. गृह मंत्रालय ने भारत से 117 चीनी नागरिकों के प्रत्यर्पण किए जाने की जानकारी दी है. मंत्रालय ने कहा है कि साल 2019 से लेकर 2021 तक 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था.

गृह मंत्रालय ने लोकसभा में देश में रह रहे चीनी नागरिकों पर बयान जारी किया है. जिसमें गृह मंत्रालय ने बताया कि ओवर-स्टे यानी वीजा अवधि खत्म होने बावजूद भारत में रुकने को लेकर 726 चीनी वीज़ा नियमों और अन्य गैरकानूनी कार्यों के लिए प्रतिकूल सूची (Adverse List) में रखा गया है. वहीं, साल 2019 से लेकर 2021 तक 81 चीनी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था. साथ ही देश से 117 चीनी नागरिकों का प्रत्यर्पण किया गया.

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14 चीनी नागरिकों को पकड़ा था

यूपी के नोएडा में 14 चीनी नागरिकों को जुलाई माह में एलआईयू गौतमबुद्धनगर ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हिरासत में लिया था. गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिकों में 13 पुरुष और 1 महिला शामिल थे. सभी 14 लोग बीते एक साल से वीजा खत्म होने के बावजूद यहां रह रहे थे. सभी लोग नोएडा में एक मोबाइल कंपनी में काम करते थे.

विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार कार्रवाई

भारत में वीजा नियमों अनदेखा करके वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद जानबूझकर कर ओवर-स्टे करते पाये जाने पर ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के अनुसार उचित एक्शन लिया जाता है. जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे विदेशी नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया जाता है. साथ ही जुर्माना और वीजा शुल्क लिया जाता है.


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