दिल्ली: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से जुड़ी दिक्कतें दूर करने के निर्देश, अभी लागू नहीं होंगे नए नियम

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर HSRP फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने वाहन निर्माताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निर्माताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया.

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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

पंकज जैन

  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 12:06 AM IST
  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर मीटिंग
  • HSRP नियम लागू न करने के निर्देश
  • फिलहाल जुर्माने से मिलती रहेगी राहत

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( HSRP) और कलर कोडेड स्टिकर के संबंध में जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की.

बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहन पर HSRP फिट करने के संबंध में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की. उन्होंने वाहन निर्माताओं की शिकायतों के समाधान के लिए ओईएम निर्माताओं को एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया. 

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परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि जब तक उचित व्यवस्था लागू न हो जाए, तब तक HSRP फिटमेंट के लिए कोई नई नियुक्ति बुक न करें. उन्होंने परिवहन विभाग को अगले आदेश तक HSRP नियम लागू न करने के निर्देश भी दिए. 

इससे पहले परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक एक अप्रैल 2019 के बाद से सभी वाहनों पर 30 अक्टूबर तक कलर कोड वाले स्टीकर लगाना जरूरी किया गया था. 

आदेश के मुताबिक अगर ये दोनों चीजें गाड़ियों में नहीं पायी गयी तो गाड़ी मालिकों को भारी जुर्माना देना होता. इसके लिए जुर्माना 5000 से लेकर 10000 रुपये तक का रखा गया था. 

बता दें कि टू व्हीलर के लिये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये रखी गई थी. जबकि फोर व्हीलर के लिए 600 से 1100 रुपये तक की कीमत तय की गई थी.

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