जेटली के 10 करोड़ के मानहानि के नए केस में केजरीवाल को नोटिस

केजरीवाल को सुनवाई से पहले इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा. 17 मई को अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान जेटली के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 23 मई 2017,
  • अपडेटेड 1:34 PM IST

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की ओर से सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर किए गए 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. अदालत ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट अब मामले की सुनवाई 26 जुलाई को करेगा. जेटली ने केजरीवाल के किया है.

केजरीवाल को सुनवाई से पहले इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना होगा. 17 मई को अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान जेटली के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद जेटली ने सोमवार को एक और 10 करोड़ रुपये की मानहानि का मामला केजरीवाल के खिलाफ दायर किया था.

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अरुण जेटली ने केजरीवाल पर 10 करोड़ रुपये के मानहानि का दावा किया है. इससे पहले भी वित्तमंत्री ने अरविंद केजरीवाल और पांच आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का केस कर रखा है, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में पिछले एक साल से चल रही है. इसी मामले की सुनवाई के दौरान किए थे.

इसके बाद जेठमलानी ने कहा, 'मैं अपने क्लाइंट की मर्जी से मिल रहा हूं और हमेशा अपने क्लाइंट से केस से समझने के लिए मिलता हूं.' राम जेठमलानी ने कोर्ट में यह भी कहा कि कालाधन लाने में मैंने जितनी लड़ाई लड़ी, उस पर अरुण जेटली ने पानी फेर दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट में अरुण जेटली के वकील राजीव नायर और संदीप सेठी ने राम जेठमलानी के जेटली को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई थी.

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के वकीलों ने कहा था कि अगर राम जेठमलानी ने केजरीवाल के कहने पर कल सुनवाई के दौरान वो सारी बातें कही, तो ये मामला मानहानि की राशि बढ़ाने का है और अगर जेठमलानी ने खुद से कहा है, तो बार काउंसिल रूल ऑफ प्रैक्टिस के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने भी दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद सहमति जताई और कहा कि वे इस संबंध में जरूरी अर्जी कोर्ट में दें.

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