गाजियाबादः महिला के पालतू कुत्ते ने बच्चे को लिफ्ट में काटा, जानिए क्या हो सकती है सजा?

गाजियाबाद में एक कुत्ते ने स्कूली बच्चे को काट लिया. ये घटना चार्ल्स कैसल सोसायटी की है. इसका वीडियो भी सामने आया है. बच्चा लिफ्ट में था, तभी उस पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया. हैरानी की बात है कि जो महिला उस कुत्ते की मालिक थी, वो चुपचाप खड़े बच्चे को दर्द से चिल्लाते हुए देख रही थी.

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महिला के पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में बच्चे को काट लिया था. महिला के पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में बच्चे को काट लिया था.

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 सितंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:24 PM IST

अगर आपका पालतू कुत्ता आपके किसी पड़ोसी को काट ले, तो क्या होगा? पालतू कुत्ते के काटने पर जिम्मेदारी किसकी होगी? कानूनन तो जिसका कुत्ता है, जिम्मेदारी उसी की बनती है. पालतू कुत्ते के काटने पर अगर केस दर्ज हो जाता है और दोष भी साबित हो जाता है तो न सिर्फ जुर्माना बल्कि कैद भी हो सकती है. 

ये बात इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है. महिला के पालतू कुत्ते ने छोटे बच्चे को काट लिया था. इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने महिला पर केस दर्ज कर लिया.

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मामला राज नगर एक्सटेंशन स्थित चार्ल्स कैसल सोसायटी का है. इस सोसायटी की लिफ्ट में कुत्ते ने स्कूली बच्चे को काट लिया था. हैरान करने वाली बात ये है कि कुत्ते के काटने के बाद बच्चा दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन महिला चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रही थी. 

इस घटना के बाद बच्चे के पिता ने नंदीग्राम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने महिला के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 289 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

दोष साबित हुआ, तो कितनी सजा?

आईपीसी की धारा 289 पालतू जानवर के संबंध में है. ये धारा कहती है कि अगर किसी पालतू जानवर से कोई संकट पैदा होता है या किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी जानवर पालने वाले यानी मालिक की होगी. 

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इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद या 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है. ये धारा जमानती होती है. यानी, ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल सकती है. 

महिला पर और क्या हुआ एक्शन?

बच्चे को काटने का मामला सामने आने के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने महिला पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 

नगर निगम ने महिला को नोटिस भेजा है. इसमें लिखा है कि आपका कुत्ता बिना कारण ही भौंकता रहता है और आप इसे खुला छोड़ देते हैं, जिससे रेबीज या काटने के खतरे के कारण आसपास के लोगों को परेशानी होती है. 

इस नोटिस में लिखा गया है कि कुत्ता पालने के लिए रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. इसलिए कार्रवाई करते हुए 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. 

क्या है पूरा मामला?

गाजियाबाद की चार्ल्स कैसल सोसायटी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में दिख रहा था कि लिफ्ट में एक स्कूली बच्चा खड़ा था और तभी उस पर कुत्ते ने हमला कर दिया. 

कुत्ते के काटने के बाद बच्चा दर्द से कराह रहा था, लेकिन महिला वहीं चुपचाप खड़ी देख रही थी. लिफ्ट से निकलते समय कुत्ते ने फिर से बच्चे को काटने की कोशिश की, हालांकि इस बार महिला ने उसे पकड़ लिया. 

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सर्कल ऑफिसर आलोक दुबे ने न्यूज एजेंसी को बताया कि घटना का वीडियो सामने आया था. बच्चे के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है.

 

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