TVF के सीईओ अरुणाभ को मिली अंतरिम सुरक्षा, छेड़छाड़ का था आरोप

छेड़छाड़ के मामले में फंसे 'द वायरल फीवर' (टीवीएफ) के सीईओ अरुणाभ कुमार को मुंबई की एक अदालत ने 17 अप्रैल तक गिरफ्तार होने से अंतरिम सुरक्षा दी है.

Advertisement
अरुणाभ कुमार अरुणाभ कुमार

वन्‍दना यादव

  • नई दिल्ली,
  • 09 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 1:12 PM IST

मुंबई की एक अदालत ने 'द वायरल फीवर' (टीवीएफ) के सीईओ अरुणाभ कुमार को छेड़छाड़ के मामले में 17 अप्रैल तक गिरफ्तार होने से अंतरिम सुरक्षा दी है.

एक रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) पुलिस स्टेशन में पीड़िता की शिकायत के बाद 29 मार्च को दायर हुई याचिका के मामले में अरुणाभ कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए दिंडोशी सेशन कोर्ट से संपर्क किया था. एमआईडीसी के इंस्पेक्टर पद्माकर देवरे की जांच के मुताबिक शिकायतकर्ता टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार के कर्मचारी नहीं हैं.

Advertisement

एमआईडीसी पुलिस ने इस मामले में कुमार को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए और 509 के तहत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था और अब उन्होंने एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस (एबीए) के लिए एक आवेदन करा है.

30 मार्च को मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में टीवीएफ के सीईओ के खिलाफ एक अन्य मामला भी दायर किया गया था. इससे पहले 14 मार्च को भी कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी.

टीवीएफ कंपनी ने मानव संसाधन विभाग और प्रशासन दल से लोगों को शामिल कर एक आंतरिक समिति का गठन किया था. अपने आधिकारिक बयान में टीवीएफ ने कहा है कि इस तरह के स्टेटमेंट देने वालों को वह ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ऐसे झूठे आरोपों के लिए न्याय मांग करेंगे.

Advertisement

हालांकि, टीवीएफ के कुछ कर्मचारियों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया है. एआईबी टीम मेंबर रोहन जोशी और तन्मय भट्ट ने भी ट्विटर पर इस मामले की जांच के लिए एक संगठन का सुझाव दिया है. पिछले महीने लगभग 50 महिलाएं सोशल मीडिया पर सामने आई थीं और उन्होनें मिलकर टीवीएफ के सीईओ अरुणाभ कुमार के खिलाफ शिकायत की थी. हालांकि, उनमें से किसी ने भी पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement
Latest News in Hindi »