राजपाल यादव ने जज के सामने जोड़े हाथ, किया पाई-पाई लौटाने का का वादा, जेल जाने से बचे

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव पिछले कुछ सालों से वो चेक बाउंस के एक कानूनी विवाद में उलझे हुए हैं. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है. हालांकि कोर्ट ने एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है.

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राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से रिलीफ (PHOTO: Instagram @rajpalofficial) राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से रिलीफ (PHOTO: Instagram @rajpalofficial)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 18 मार्च 2026,
  • अपडेटेड 4:55 PM IST

चेक बाउंस के पुराने मामले में घिरे फेमस कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लंबे समय से कानूनी दांव-पेंच में फंसे यादव की अंतरिम जमानत की अवधि को अदालत ने 1 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की गंभीरता और अब तक जमा की गई रकम को देखते हुए यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर राजपाल यादव बकाया रकम चुका देते हैं, तो यह मामला यहीं खत्म हो सकता है, वरना अगली तारीख पर कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुना देगा.

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कोर्ट में क्या कुछ हुआ?
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि हमने रेगुलर जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है. चूंकि अंतरिम जमानत की मियाद आज खत्म हो रही थी, इसलिए राहत की मांग की गई. वकील ने दलील दी कि 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' को अब तक 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इसके साथ ही, 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) आज ही कोर्ट में पेश किया जा रहा है. 

इस पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि क्योंकि एक बड़ी धनराशि चुकाई जा चुकी है, इसलिए हम आपको दोबारा जेल नहीं भेज रहे हैं.

राजपाल यादव से सवाल
सुनवाई के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब जज ने सीधे राजपाल यादव से सवाल किया. कोर्ट ने पूछा कि क्या उन्होंने वाकई लोन लिया था? कोर्ट मे मौजूद राजपाल यादव ने कहा कि हां लिया था. जज ने कहा कि आपको कई बार मौका दिया गया था, लेकिन आपने जमा नहीं किया.

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इस पर राजपाल यादव ने हाथ जोड़कर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा कि 2016 में जज साहब ने कहा कि दस करोड 40 लाख देना है. मैं अपने एक दोस्त की 28 करोड़ रुपए की संपत्ति का कागज लाया था. कोर्ट ने पूछा कि पैसा देना है कि नहीं? राजपाल यादव ने कहा कि मैं पैसा दे चुका हूं. जब दो करोड़ रुपए दे चुका था और बाकी भुगतान करने जा रहा था. लेकिन कंपनी ने बाकी पैसा लेने के बजाय कहा कि हम इनसे पैसा नहीं चाहते बल्कि इनको जेल भेजना चाहते हैं. फिर मैं जेल चला गया. जब जेल चला गया तो फिर वो पैसा तो खत्म हो जाता है. क्योंकि हम तो सजा काट चुके हैं.

राजपाल यादव ने कहा कि फिल्म में 22 करोड़ रुपए लगे थे. यानी हमारे पांच करोड़ नहीं बल्कि 17 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं.

कोर्ट की अंतिम चेतावनी और अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अपना रुख बेहद सख्त और स्पष्ट कर दिया है. कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा कि यह उनके पास आखिरी मौका है. अगर वह बकाया पैसा लौटा देते हैं, तो केस बंद कर दिया जाएगा, अन्यथा कानूनी बहस के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा. अदालत ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई (1 अप्रैल) को किसी भी हाल में टाला नहीं जाएगा और उसी दिन इस पूरे मामले का निपटारा कर दिया जाएगा.

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