UP में 810 दरोगाओं और 13 हजार सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ

हाईकोर्ट ने 2011 से चल रही भर्तियों में परीक्षा पत्र में वाइटनर प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है.

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2011 से चल रही भर्तियों में परीक्षा पत्र में वाइटनर प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है.

हाईकोर्ट ने सभी को वाइटनर प्रयोग करने के कारण नियुक्ति से बाहर कर दिया था. यूपी सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह ने कोर्ट से कहा कि वाइटनर का प्रयोग गैरवाजिब तरीका नहीं था इसलिए इनकी नियुक्ति पर हरी झंडी दी जाए.

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