नाबालिग छात्रा से किया था रेप, मिली आखरी सांस तक कैद की सजा

9 नवंबर 2018 की सुबह करीब 11 बजे 12 वर्षीय मासूम बच्ची अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के जोहड़ पर गई थी, तभी आरोपी उसे जबरन घसीट कर जोहड़ के करीब झाड़ियों में ले गया और वहां उसके संग बलात्कार किया.

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3 दिन पहले ही कोर्ट ने रेप के आरोपी को दोषी करार दिया था (सांकेतिक चित्र) 3 दिन पहले ही कोर्ट ने रेप के आरोपी को दोषी करार दिया था (सांकेतिक चित्र)

परवेज़ सागर / मनजीत सहगल

  • चंडीगढ़,
  • 11 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 12:42 PM IST

हरियाणा की हिसार कोर्ट ने एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई . सजा के अलावा दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसमें से 1.75 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे.

हिसार कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डॉ पंकज ने बुधवार को बलात्कार के आरोपी को सजा सुनाई. आरोपी को 8 अप्रैल के दिन दोषी करार दिया गया था. घटना 9 नवंबर 2018 की है. सुबह 11 बजे के वक्त जब 12 वर्षीय मासूम अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के जोहड़ पर गई थी, तभी आरोपी उसे जबरन घसीट कर जोहड़ के करीब झाड़ियों में ले गया और वहां उसके संग बलात्कार किया.

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डरी सहमी पीड़िता जब वापस अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मां को आपबीती सुनाई. पीड़िता के परिवार ने स्थानीय पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार वालों को धमकी भी दी थी.

हालांकि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि होने के साथ ही तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. घटना के समय पीड़िता कक्षा 6 की छात्रा थी. अब मामला दर्ज होने के 6 महीने के भीतर ही फैसला आने के बाद उसके परिवार ने राहत की सांस ली है.

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