नीतीश कटारा हत्याकांड: पैरोल के लिए विशाल यादव की अर्जी खारिज, उम्र कैद की है सजा

दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दिए अपने जवाब में कहा कि विशाल यादव की याचिका में कोई दम नहीं है. ना ही कोई मजबूत आधार है, जिस पर पैरोल दिया जा सके.

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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 18 जून 2020,
  • अपडेटेड 3:22 PM IST

  • विशाल यादव ने पैरोल के लिए हाईकोर्ट में लगाई थी अर्जी
  • कोर्ट ने किया खारिज, कहा- कोई मेरिट नजर नहीं आ रही

नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे विशाल यादव की तरफ से इमरजेंसी पैरोल के लिए लगाई गई अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. विशाल यादव ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी कि कुछ साल पहले उसको टीवी की बीमारी हुई थी और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है. लिहाजा करोना वायरस की स्थिति को देखते हुए उसे इमरजेंसी पैरोल दी जाए.

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डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के मुताबिक, जिन लोगों का पहले हुई बीमारियों के चलते इम्यून सिस्टम कमजोर है उन्हें करोना होने की संभावानाएं ज्यादा होती हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस पर जवाब मांगा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने पैरोल देने से इंकार कर दिया.

दिल्ली सरकार ने कोर्ट में दिए अपने जवाब में कहा कि विशाल यादव की याचिका में कोई दम नहीं है. ना ही कोई मजबूत आधार है, जिस पर पैरोल दिया जा सके. दिल्ली प्रिजन एक्ट के तहत उसको पैरोल नहीं दी जा सकती है.

इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला पिछले हफ्ते शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को दिए अपने आदेश में कहा कि विशाल यादव की इमरजेंसी पैरोल अर्जी में उन्हें कोई मेरिट नजर नहीं आ रही है. लिहाजा कोर्ट इस अर्जी को खारिज कर रहा है.

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