कोरोना: यूपी में बढ़ी और सख्ती, नाइट कर्फ्यू के बाद अब सड़क पर थूका तो लगेगा जुर्माना

यूपी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि शामिल की है. अब मास्क न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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कोरोना से यूपी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं (पीटीआई) कोरोना से यूपी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं (पीटीआई)

संतोष शर्मा

  • लखनऊ,
  • 20 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 6:20 PM IST
  • कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में किया गया आठवां संशोधन 
  • बिना मास्क पहने निकले, तो लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना
  • दोबारा मिना मास्क पकड़े जाने पर 10 गुना होगा जुर्माना 

उत्तर प्रदेश में बढ़ती कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं. इसी के तहत अब यूपी की योगी सरकार ने महामारी अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि को शामिल किया है. सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है.

उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढंके निकलने पर जुर्माने की राशि तय की गई है. यदि आप घर से बिना मास्क गमछा स्कार्फ के निकले तो 1000 रुपये जुर्माने देना होगा, वहीं यदि ये गलती दोबारा की, तो जुर्माना 10 गुना बढ़ जाएगा, यानि दोबारा बिना मास्क के पाए जाने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा. वहीं नए संशोधन में सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है. यदि कहीं सार्वजनिक स्थान पर कोई थूकता हुआ पाया जाता है, तो उससे 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. 

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बता दें कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है. अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा. वहीं जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.  प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन शुक्रवार की रात 8 बजे से  सोमवार की सुबह 7 बजे तक लागू होगा. 

वहीं नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग भी रात 8 से सुबह 7 बजे तक है.  वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश में बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी. वहीं सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी. इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाल
24 घंटे में आए केस: 28211
24 घंटे में हुई मौतें: 167
कुल केस की संख्या: 879831
एक्टिव केस की संख्या: 208523
अबतक हुई मौतें: 9,997 

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