ऑक्सीजन पर दिल्ली HC का निर्देश- शाम 5 बजे चीफ सेक्रेटरी संग बैठक करें हॉस्पिटल, कल हाजिर हों रिफिलर्स

दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत और सप्लाई को लेकर आ रही दिक्कतों के बीच सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक करें.

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दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर (फाइल फोटो- पीटीआई) दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर (फाइल फोटो- पीटीआई)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 26 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 3:47 PM IST
  • ऑक्सीजन की किल्लत पर HC से फटकार
  • 105 से 85 MT क्यों हुई सप्लाई-HC
  • 'दिल्ली के टैंकरों को रोका क्यों जा रहा है'

दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. इस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि चीफ सेक्रेटरी को आज शाम पांच बजे अस्पताल समेत सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक बुलानी चाहिए.

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कल की सुनवाई में सभी रिफिलर्स कंपनियां मौजूद रहें. अगर सप्लाई को सुचारू रूप से नहीं किया गया तो रिफिलर्स पर एक्शन हो सकता है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बैठक में जो फैसला हो, उसे कल अदालत को सूचित किया जाए.

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सुनवाई में और क्या हुआ?
इस दौरान हाई कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब इनोक्स दिल्ली को 105 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही थी तो आपने इसे 85 मीट्रिक टन क्यों कर दी. जस्टिस सांघी ने कहा कि ऑक्सीजन टैंकरों को रास्ते में क्यों रोका जा रहा है.  इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इसको हम संज्ञान में लेंगे और टैकरों को ग्रीन कॉरिडोर देंगे. 

अदालत ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि आप  स्थापित मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं. आखिर दिल्ली के टैंकरों को रोका क्यों जा रहा है. इस पर तुषार मेहता ने कहा कि आप इसकी जानकारी हमें दें ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. 

अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमने आपको आवंटन पर फिर से विचार करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, 21 लोगों की जान गई है.  

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इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा होने के लिए हमारी ओर से नॉन सप्लाई जिम्मेदार नहीं है. अदालत ने कहा कि लेकिन ऑक्सीजन दिल्ली नहीं पहुंच रही है. इस सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये मेरा काम नहीं राज्य का काम है. इस पर कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई. अदालत ने कहा कि ये आप दोनों की जिम्मेदारी है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा काम नहीं है. 

अदालत ने केंद्र सरकार की अधिकारी सुमिता डाबरा ने कहा कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी Inox से बात करिए, आप ऐसे लोगों को ऑक्सीजन लाने कह रहे हैं जिनके पास टैंकर नहीं है. 

सुमिता डाबरा ने कहा कि Inox दिल्ली का एक मात्र सप्लायर है. इस जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुआ. इस पर अदालत में केंद्र सरकार के अधिकारी पीयूष गोयल पेश हुए और ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी. 

पीयूष गोयल ने कहा कि रूडकी से टैंकर मंगाए गए हैं, इनमें जीपीएस लगाया गया है ताकि इनके मूवमेंट पर नजर रखी जा सकें. दिल्ली सरकार के अधिकारी भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं. हम  टैंकर के लोकेशन की रियल टाइम जानकारी रखते हैं, ताकि इनके आने में किसी तरह की दिक्कत न हो.  
 

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