सावधान! अब भी दिल्ली में इन गाड़ियों पर बैन, दूसरे राज्यों से आने वाले जान लें ये नियम

दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आदेश जारी किए थे कि कंपनियों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को WORK FROM HOME दिया जाएगा, जरूरी सामान ला रहे ट्रक को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी. इसके साथ ही दिल्ली में सभी डीजल गाड़ियों और BS-6 के नीचे की कारों के चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था.

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दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के चलते लगाए बैन हटाए दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के चलते लगाए बैन हटाए

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 9:15 PM IST

दिल्ली में वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत के बीच आज सरकार कई बड़े फैसले लिए. 9 नवंबर से स्कूल खोलने और दफ्तरों में पूरी क्षमता के साथ काम करने के आदेश दे दिए गए हैं. लेकिन अब भी दिल्ली में वाहनों पर लगे बैन को जारी रखने का आदेश है. ताजा अपडेट के मुताबिक दिल्ली में चार पहिया वाहनों में बीएस III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.

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9 नवंबर से दिल्ली में फिर खुलेंगे स्कूल
दिल्ली सरकार ने मीटिंग के दौरान बीते दिनों स्कूलों, गाड़ियों और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों समेत कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को लेकर जो प्रतिबंध लगाए थे. उनमें से ज्यादातर को हटा लिया गया है. अब दिल्ली में परसों यानी 9 नवंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे.

दरअसल, सरकार ने ये कहते हुए प्रतिबंध लागू किए थे कि दिल्ली-NCR की हवा सांस लेने लायक नहीं है, बिना मास्क के घूमने पर आप बीमार हो सकते हैं. दिल्ली की जिन 50 जगहों पर AQI का डेटा रिकॉर्ड करने की मशीन लगी है, उनमें से 84 फीसदी यानी 42 जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी, इस वजह से तत्काल प्रभाव से इस तरह के बैन लगाए गए थे. 

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दिल्ली सरकार ने लिए थे ये बड़े फैसले 

  • दिल्ली सरकार ने अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को WORK FROM HOME का आदेश दे दिया है. 
  • जरूरी सामान ला रहे ट्रक को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक का आदेश. 
  • दिल्ली में सभी डीजल गाड़ियों और BS-6 के नीचे की कारों के चलने पर भी प्रतिबंध लग गया है. 
  • एक बार फिर ऑड-ईवन फॉमूला लागू करने पर विचार हो रहा है. 
  • दिल्ली में शनिवार से सभी PRIMARY SCHOOL को बंद कर दिया गया है.

बैन के दौरान इन वाहनों को अनुमति
सरकार द्वारा लगाए गए नियम के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के लिए पेट्रोल से चलने वाली कारों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी इंजन का उपयोग करने वाली कारों को अनुमति है. दरअसल, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने दिल्ली और एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMV) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया था. इस कैटेगरी में प्राइवेट वाहन यानी कार भी आती हैं. लेकिन अगर डीजल वाहन BS-6 है तो फिर प्रतिबंध नहीं लगेगा. अगर BS-4 है तो फिर उसे दिल्ली में चलाना प्रतिबंधित है.

पर्यावरण मंत्री ने दी जानकारी
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ट्रकों पर लगी रोक को हटा लिया गया है. ताजा फैसलों में BS4 इंजन वाले डीजल व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर बैन बरकरार है. वहीं, मीडियम गुड्स व्हीकल (MGV) और हैवी गुड्स व्हीकल (HGV) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है. हालांकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छूट दी गई है. 

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निर्माण कार्य पर भी नहीं हटा प्रतिबंध
बता दें, GRAP स्टेज 4 में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है. हालांकि, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए सरकार ने मेडिकल, रेलवे, मेट्रो रेल सर्विसेज, हवाई अड्डों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल जैसी जरूरी सेवाओं को छूट दी है. इसके अलावा हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जैसी बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर जो रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे, उन्हें भी दिल्ली सरकार ने जारी रखा है. 

AQI में दर्ज किया गया मामूली सुधार
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के मुताबिक, आज 07 नवंबर को NCR का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगातार तीसरे दिन बेहतर हुआ है. दिल्ली का AQI आज (सोमवार), 7 नवंबर की सुबह 326 दर्ज किया गया है, जो बीते दिन 339 रिकॉर्ड किया गया था. मौसम विभाग के मुताबिक, हवाओं का रुख बदलने से प्रदूषण से राहत मिली है.

 

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