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MP सरकार ने गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक मदद को किया दोगुना, आवारा पशुओं के लिए पॉलिसी को दी मंजूरी

MP सरकार ने रजिस्टर्ड गोशालाओं के लिए सरकारी सहायता को 20 रुपए प्रति पशु/प्रति दिन से बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय लिया, ताकि ऐसी और अधिक सुविधाएं स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा सके. 

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने रजिस्टर्ड गोशालाओं को दी जाने वाली सरकारी सहायता को 20 रुपए प्रतिदिन/प्रति गाय से दोगुना करके 40 रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और निराश्रित गायों की समस्या के समाधान के लिए नीति को मंजूरी दे दी. 

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने गोशाला स्थापना नीति, 2025 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य निराश्रित गायों की समस्या से निपटना है. इस नीति का क्रियान्वयन पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किया जाएगा. 

सरकार के अधिकारियों के अनुसार, मंत्रिमंडल ने रजिस्टर्ड गोशालाओं के लिए सरकारी सहायता को 20 रुपए प्रति पशु/प्रति दिन से बढ़ाकर 40 रुपए करने का निर्णय लिया, ताकि ऐसी और अधिक सुविधाएं स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जा सके. 

सहायता में यह वृद्धि गो संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता और मवेशियों को उचित देखभाल एवं भोजन उपलब्ध कराकर उनकी भलाई सुनिश्चित करने की घोषणा का ही परिणाम है. 

कैबिनेट ने एक अन्य योजना, 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' का नाम बदलकर 'डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.

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अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी से जुड़ी गतिविधियों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान बढ़ाना है.

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