नाबालिगों के लिए नए कानून पर सरकार तेजी से विचार कर रही है. जुवेनाइल जस्टिस बिल की कॉपी मंत्रियों के समूह के पास विचार के लिए भेजी गई है, जिसमें 16 साल से ऊपर के नाबालिगों के लिए बलात्कार जैसे अपराध पर कठोर सजा का प्रावधान है.
मोदी सरकार नाबालिग न्याय बिल को संसद के इसी सत्र में पेश करने की तैयारी में है. महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लोकसभा को बताया है कि कि नाबालिग न्याय यानी जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट को विचार के लिए मंत्रियों के समूह के पास भेजा गया गया है. नए बिल में बलात्कार जैसे जुर्म के लिए 16 साल से ऊपर के नाबालिगों को विशेष प्रावधान के तहत कठोर सजा की वकालत की गई है.