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कोल्ड ड्रिंक की कीमत ज्यादा लेने पर 1.56 लाख रुपये का जुर्माना

ग्राहकों से एक कोल्ड ड्रिंक के लिए उसके अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से साढ़े पांच रुपये अधिक लेने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने गुजरात के एक होटल पर 1.56 लाख रुपये का कठोर जुर्माना लगाया है.

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ग्राहकों से एक कोल्ड ड्रिंक के लिए उसके अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से साढ़े पांच रुपये अधिक लेने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम ने गुजरात के एक होटल पर 1.56 लाख रुपये का कठोर जुर्माना लगाया है.

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग :एनसीडीआरसी: ने होटलों आदि को एमआरपी से अधिक मूल्य नहीं लेने की पहले दी जा चुकी व्यवस्था को दोहराते हुए यह जुर्माना लगाया.

भरूच के होटल न्याय मंदिर से गुजरात राज्य उपभोक्ता आयोग ने शिकायती ईश्वर लाल जीनाभाई देसाई को मुआवजे के तौर पर छह हजार रुपये देने के लिए कहा था. दरअसल देसाई ने फोरम से शिकायत की थी उनसे एक ‘मिरिंडा’ की एमआरपी साढ़े 12 रुपये होने के बावजूद 18 रुपये लिये गये. इसके बाद होटल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई.

होटल से शिकायती को छह हजार रुपये का मुआवजा देने के लिए कहने के अलावा फोरम ने उपभोक्ता कल्याण कोष को डेढ़ लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश दिया.

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होटल ने देसाई की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि अपने ग्राहकों को दी जाने वाली अनेक सुविधाओं के ऐवज में उन्होंने अतिरिक्त राशि वसूली.

लेकिन एनसीडीआरसी होटल की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ और दो महीनों के भीतर जुर्माना देने का आदेश दिया.

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