पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अदालत की अवमानना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी संसद की सदस्यता से पांच सालों के लिए अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं.
खबरों के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना करने पर गिलानी को दोषी ठहराए जाने के सम्बद्ध में 77 पन्नों में अपना विस्तृत फैसला दिया है. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दोबारा खोलने के लिए अपने आदेश का तामील न करने पर न्यायालय ने गिलानी को दोषी पाया है.
इसके पहले न्यायालय ने गत 26 अप्रैल को अदालत की अवमानना मामले में गिलानी को दोषी ठहराते हुए प्रतीकात्मक रूप से उन्हें एक मिनट से भी कम सजा सुनाई थी. न्यायालय की इसी पीठ ने अपने संक्षिप्त फैसले में कहा था कि गिलानी अयोग्य ठहराए जा सकते हैं.
सात न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अपने विस्तृत फैसले में गिलानी को दोषी ठहराने के कारणों को गिनाने के साथ ही सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों का विश्लेषण किया है.
न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में कहा है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च कार्यकारी पदाधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से जानबूझकर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देर्शों का उल्लंघन किया है.